राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? जानें पूरी प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस एक दस्तावेज है, जो परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यह सत्यापित करता है कि वाहन चलाने वाला प्रशिक्षित है और उसे यातायात के सभी नियमों का ज्ञान है। भारत के अन्य राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है।

यदि आप राजस्थान राज्य की सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाना चाहते हैं तो आपके लिए राजस्थान में Driving Licence प्राप्त करना आवश्यक है। आज हम इस लेख के जरिए आपको राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें? इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस
मंत्रालयसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा
लेख का नामराजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? जानें
विभागपरिवहन विभाग
आधिकारिक वेबसाइटparivahan.gov.in
राज्य का नामराजस्थान

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की योग्यता क्या है?

यदि राजस्थान राज्य के नागरिक राजस्थान (RJ) में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा-

  • आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास पहले से ही एक Learner लाइसेंस होना चाहिए।
  • लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद या 180 दिनों के भीतर Permanent Driving Licence के लिए आवेदक को आवेदन करना होगा।
  • आवेदक को सभी यातायात नियमों और विनियमों के बारे में पता होना चाहिए।
  • कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में, आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें-

  • सबसे पहले सड़क और परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं – https://parivahan.gov.in/
  • अब लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करें और अपने राज्य राजस्थान का चुनाव करें।
  • होम पेज पर ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस बटन का चयन करें
  • अब पूरा फॉर्म भरें, निर्देशानुसार जरूरी दस्तावेज और हस्ताक्षर अपलोड करें।

इसके अलाव आप अपने नजदीकी RTO कार्यालय के माध्यम से भी राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है-

  • ड्राइविंग लाइसेंस राजस्थान में प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी आरटीओ पर जाएं।
  • वहां जाकर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित फॉर्म भरें, तथा जरूरी दस्तावेज संलग्न करें और जहां आवश्यक हो वहां हस्ताक्षर अपडेट करें।
  • अब भरे हुए फॉर्म को आरटीओ में जमा कर दें और आवेदन के लिए शुल्क का भुगतान करें।
  • इसके बाद अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक स्लॉट बुक करें, और नियत समय पर टेस्ट के लिए उपस्थित हो जाएं।

राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आयु का प्रमाण: आयु के प्रमाण के लिए आवेदक को पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या जन्म प्रमाणपत्र देना होगा।
  • पते का प्रमाण: पते का प्रमाण देने वाला कोई भी दस्तावेज आवेदक के द्वारा जमा किया जाना चाहिए। इसमें पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, राशन कार्ड, बिजली या फोन बिल, आदि शामिल हैं।
  • अन्य दस्तावेज: इसके अलावा आवेदक को मूल लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन पत्र और पासपोर्ट साइज की तस्वीरें जमा करनी होगी।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

क्या राजस्थान में बिना लर्नर लाइसेंस के स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दिया जा सकता है?

नहीं, अगर आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपके पास 30 दिन से ज्यादा और 6 महीने से कम पुराना लर्नर लाइसेंस होना आवश्यक है।

राजस्थान में कुल कितने RTO हैं?

राजस्थान में कुल 45 RTO हैं, आप अपने नजदीकी RTO में विजिट करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।

राजस्थान में बिना गियर वाले दो पहिया वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

राजस्थान में बिना गियर वाले दो पहिया वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा मात्र 16 वर्ष है।

हमें उम्मीद है, आपको हमारे द्वारा दी गई Driving Licence Rajasthan से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपके कोई सवाल हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें।

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