Driving Licence Delhi – दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? जानें पूरी प्रक्रिया

अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं, और आप सड़क पर वाहन चलाने के इच्छुक हैं, तो आपके लिए Driving Licence का होना बेहद ही जरूरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप देश की राजधानी में वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आपके उपर भारी जुर्माना हो सकता है।

ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको बताएंगे कि आप Driving Licence Delhi में online कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या है, और कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

Driving Licence Delhi
लेख का नामदिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया
मंत्रालयसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
विभागपरिवहन विभाग भारत सरकार
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटparivahan.gov.in
राज्य का नामदिल्ली

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

ड्राइविंग लाइसेंस के 2 प्रकार होते हैं, पहला अस्थाई लाइसेंस जिसे लर्नर लाइसेंस कहा जाता है, और दूसरा स्थायी जिसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कहा जाता है। लर्नर लाइसेंस ड्राइविंग सीखने और अभ्यास करने की अनुमति देता है। लर्नर लाइसेंस की वैधता सिर्फ 6 महीने की होती है।

इसके बाद आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, यदि आप इस टेस्ट में सफल होते हैं, तो आपको परमानेंट लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। दिल्ली परिवहन विभाग अपने आवेदकों को विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करता है-

  • हल्के मोटर परिवहन वाहन: यह लाइसेंस उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो वाणिज्यिक माल वाहक और परिवहन वाहन चलाते हैं, जैसे- कैब, जीप, डिलीवरी वैन और ऑटो रिक्शा जैसे हल्के मोटर वाहन।
  • मध्यम माल वाहन: इस श्रेणी में ट्रक और टेम्पो माल परिवहन जैसे वाहन शामिल हैं।
  • मध्यम यात्री वाहन: इस श्रेणी में मिनीवैन, यात्रियों के लिए टेम्पो, बड़े वाणिज्यिक वाहन जैसे वाहन शामिल हैं।
  • भारी माल वाहन: इस श्रेणी में ट्रक और बड़े वैन जैसे वाहन शामिल हैं, जो माल परिवहन के लिए हैं।
  • भारी यात्री मोटर वाहन: इस श्रेणी में वाणिज्यिक उद्देश्य और यात्री परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली बसें, रोड रोलर आदि जैसे वाहन शामिल हैं।

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या है?

Delhi में Driving Licence के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा-

  • लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 16 से 18 साल होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास वैध लर्नर लाइसेंस होना चाहिए।
  • आवेदक स्थायी लाइसेंस के लिए 30 दिनों के बाद और लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 180 दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक को सभी यातायात नियमों से पूरी तरह परिचित होना चाहिए।

Delhi में Driving Licence के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित चरणों का ध्यानपूर्वक पालन करें-

  • सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं, यहां ऑनलाइन सेवा टैब में “ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं” विकल्प चुनें
  • इसके बाद ड्राप मेनू में दिल्ली राज्य को चुनें, अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • इस नए पेज पर “ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद मांगे गए आवश्यक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें, और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।

इसके अलावा अगर आप चाहें, तो निम्नलिखित RTO पर विजिट करके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं।

  • आरटीओ कार्यालय, आईएसबीटी, सराय काले खां, नई दिल्ली
  • आरटीओ कार्यालय, वसंत विहार, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली
  • आरटीओ कार्यालय, डीटीसी डिपो, वसंत विहार
  • आरटीओ कार्यालय, बी ब्लॉक, सामुदायिक केंद्र, जनकपुरी

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस का शुल्क

लाइसेंस प्रक्रिया का प्रकारशुल्क 
ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए शुल्क₹100
ड्राइविंग लाइसेंस (बिना गियर वाले दोपहिया)₹100
ड्राइविंग लाइसेंस (हल्का मोटर वाहन)₹150 
ड्राइविंग लाइसेंस (वाणिज्यिक मोटर वाहन)₹200 
स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस₹200 
ड्राइविंग लाइसेंस (मध्यम और भारी मोटर वाहन)₹500

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है?

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 सालों तक होती है, लेकिन अगर इस बीच लाइसेंस की धारक की आयु 50 वर्ष से ज्यादा हो जाती है, तो उसके लाइसेंस की वैधता खत्म हो जाती है।

क्या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक वाहन स्कूल में दाखिला लेना जरूरी है?

नहीं, कोई भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस धारक वाहन चलाना सीखा सकता है। बशर्ते उसे सुरक्षा का ध्यान रखना होगा।

अगर कोई आवेदक ड्राइविंग टेस्ट में असफल हो गया तो वह कितने दिनों बाद पुनः टेस्ट दे सकता है।

ड्राइविंग टेस्ट में असफल हो जाने के बाद 7 दिनों के बाद फिर से टेस्ट देने की इजाजत होती है।

हमें उम्मीद है, आपको हमारे द्वारा दी गई Delhi में Driving Licence बनवाने से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपके अगर कोई सवाल हों तो नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछें।

Leave a Comment