ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि धारक मोटर वाहन या वाहन चलाने के लिए उपयुक्त रूप से योग्य है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता है, जब तक कि उसके पास उस विशेष श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए अधिकृत करने वाला वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो।
बिहार राज्य में भी पूरे देश के सभी राज्यों की तरह चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बेहद ही जरूरी है। आज इस लेख के जरिए हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी।

मंत्रालय | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा |
लेख का नाम | बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें? जानें पूरी प्रक्रिया |
विभाग | परिवहन |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | parivahan.gov.in |
राज्य का नाम | बिहार |
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क
लर्नर्स लाइसेंस जारी करने के लिए शुल्क (फॉर्म 3) | ₹150 |
लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट या रिपीट टेस्ट के लिए शुल्क | ₹50 |
ड्राइव टेस्ट या रिपीट टेस्ट की योग्यता के लिए शुल्क | ₹300 |
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए शुल्क | ₹200 |
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क | ₹1000 |
ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए शुल्क | ₹200 |
ग्रेस पीरियड के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए शुल्क | ₹300 |
बिहार में 2 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लर्नर लाइसेंस और स्थायी लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस केवल छह महीने के लिए वैध होता है। लर्नर्स लाइसेंस जारी होने की तारीख से एक महीने की समाप्ति के बाद ही स्थायी लाइसेंस का लाभ उठाया जा सकता है।
निजी मोटर वाहन चलाने के लिए स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। एक व्यक्ति जो कम से कम 20 वर्ष का है और उसके पास लर्नर लाइसेंस है, वह अन्य वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आवास प्रमाण पत्र
- सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
- फ़ोटो
- मोबाइल नंबर
बिहार में ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे दें?
बिहार में ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से नीचे दी गई है-
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी आरटीओ के कार्यालय जाना होगा।
- वहां जाने के बाद आपको कार्यालय से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र लेना होगा।
- इस आवेदन पत्र को लेने के बाद आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है, और मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।
- इसके बाद आपको यह फॉर्म कार्यालय में जमा करना होगा, और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- इसके बाद आप अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक स्लॉट शेड्यूल कर सकते हैं।
बिहार में ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया
बिहार में ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद ही सरल है, इसकी जानकारी नीचे दी गई है-,
- आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद होमपेज पर ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाओं पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आप अपने राज्य बिहार को चुनें।
यहां आप Apply Driving Licence पर क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
बिहार राज्य में कुल 57 RTO हैं, आप अपने नजदीकी RTO में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
बिहार में कुल 3 प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। हल्के मोटर वाहनों के लिए तथा भारी मोटर वाहनों और गियरलेस मोटर वाहनों के लिए।
बिहार में बिना गियर वाले 2 पहिया वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष तथा गियर वाले वाहन के लिए 18 वर्ष है।
हमें उम्मीद है, आपको हमारे द्वारा दी गई Bihar में Driving Licence बनवाने से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपके अगर कोई सवाल हों तो नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछें।